हाइलाइट
पालतू कुत्ते की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित
पंजीकरण नहीं कराने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा
वाराणसी। राजधानी लखनऊ में एक पालतू कुत्ते ने अपने मालिक को मार डाला, जिसके बाद पालतू कुत्तों के प्रजनकों का पंजीकरण न होना महंगा पड़ गया है। वाराणसी में नगर निगम ने तैयारी करते हुए जुर्माने की घोषणा की है. जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम पशु चिकित्सा विभाग ने भी योजना तैयार कर ली है और इससे लापरवाह मालिकों पर बोझ पड़ने वाला है।
शहरी क्षेत्रों में पालतू कुत्तों को रखने का क्रेज कमोबेश हर घर में देखने को मिलता है। कभी-कभी ये कुत्ते खतरनाक होते हैं। ऐसे में भले ही वाराणसी नगर निगम पिछले 2 महीने से पालतू कुत्तों के पंजीकरण के लिए अभियान चला रहा हो, लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है. जिसके लिए नगर निगम पशु चिकित्सा विभाग ने अब जुर्माने की घोषणा की है। 31 जुलाई तक पंजीकरण की समय सीमा देने के बाद विभाग क्षेत्र का दौरा कर पालतू कुत्तों की तलाश करेगा और उनसे पंजीकरण दस्तावेज मांगेगा. परिवार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा।
5 सदस्यों की टीम भी बनाई गई
पशु चिकित्सा विभाग के अजय सिंह ने बताया कि विभाग ने इसके लिए 5 सदस्यों की टीम भी बनाई है. पालतू कुत्ते रखने वालों की सूची तैयार करने के लिए टीम लगातार शहरी क्षेत्रों का भ्रमण करेगी। जो यह भी दिखाएगा कि किसने रजिस्ट्रेशन किया है और किसने नहीं। टीम की रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही करने वाले परिवार पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। लखनऊ की घटना के बाद से रजिस्ट्रेशन को लेकर जागरूकता तो है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक अभी भी पालतू कुत्ते पालने वालों का रजिस्ट्रेशन नहीं है. ऐसे में नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग को जुर्माने की घोषणा करनी पड़ रही है.
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प्रथम प्रकाशित: 24 जुलाई 2022, 14:30 IST