हाइलाइट
रमाकांत यादव 25 जुलाई को जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे थे, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया.
सरायमेर थाने में दर्ज एससी-एसटी मामले में बाहुबली विधायक रमाकांत यादव कोर्ट में पेश हुए.
विधायक यादव को आचार संहिता से जुड़े दो मामलों में जमानत मिल चुकी है.
आजमगढ़: आजमगढ़ के फूलपुर पवई निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद और सपा विधायक बाहुबली रमाकांत यादव फिलहाल जेल में ही रहेंगे. गुरुवार को बाहुबली रमाकांत यादव एससी-एसटी कोर्ट में पेश हुए, जहां मामला सत्र के लिए प्रतिबद्ध था। उन्हें आचार संहिता से जुड़े दो अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है। हत्या के प्रयास के मामले में जमानत पर सुनवाई एक अगस्त को होगी।
1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान अंबारी चौकी के पास सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव और बसपा प्रत्याशी के समर्थक आमने-सामने आ गए। दोनों ओर से जोरदार फायरिंग हुई। हालांकि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। इस घटना में तत्कालीन चौकी प्रभारी अंबारी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. लेकिन इस मामले में नामित एक भी व्यक्ति को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसमें Ex संसद के सदस्य वहीं मौजूदा विधायक फूलपुर-पवई ने भी भाग लिया।
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यादव 25 जुलाई को जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे थे, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.
रमाकांत यादव 25 जुलाई को जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया. गुरुवार को बाहुबली विधायक रमाकांत यादव सरायमेर थाने में दर्ज एससी-एसटी मामले में कोर्ट में पेश हुए, जहां मामला सत्र के लिए प्रतिबद्ध था. उन्हें आचार संहिता से जुड़े दो मामलों में जमानत मिल चुकी है।
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रमाकांत यादव के खिलाफ सात मामले दर्ज
विधायक रमाकांत यादव के वकील आद्या प्रसाद दुबे ने कहा कि रमाकांत के खिलाफ 7 मामले लंबित हैं. जिसमें पवई व दीदारगंज थाना व फूलपुर तहसील को जाम कर दिया गया है. चुनाव आयोग ने तहबरपुर और पवई थाने में दो-दो मामले दर्ज किए हैं. वहीं, एक मामला सरायमीर थाने में धारा 307 का है जिसमें अकबर अहमद डंपी ने फायरिंग की और एक मामला एससी/एसटी का है.
उन्होंने कहा कि फूलपुर तहसील में धारा 307 और घेराव के मामलों में रमाकांत यादव की जमानत खारिज कर दी गई है. जिसकी अगली तारीख 15 अगस्त है. वहीं, चुनाव आयोग की ओर से दाखिल दो चार्जशीट और सरेत दलित बनाम सरैत मामले में जमानत दे दी गई है.
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प्रथम प्रकाशित: 28 जुलाई 2022, 18:20 IST